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भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को 24 घंटे में देश छोड़ने का दिया आदेश

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भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को अवांछित व्यक्ति (Persona Non Grata) घोषित कर उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया है। यह कदम उस अधिकारी की गतिविधियों के चलते उठाया गया है, जो उसके राजनयिक पद की मर्यादा के विरुद्ध पाई गईं। विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को राजनयिक शिष्टाचार के उल्लंघन के रूप में देखा है।


पाक उच्चायोग को सौंपा गया औपचारिक नोट

सरकार की ओर से पाकिस्तान उच्चायोग को एक डिमार्शे—एक आधिकारिक कूटनीतिक पत्र—जारी कर इस निर्णय की सूचना दी गई। पत्र में स्पष्ट किया गया कि संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से, अधिकतम 24 घंटे के भीतर, भारत छोड़ना होगा।

13 मई को भी एक पाकिस्तानी अधिकारी निष्कासित

इससे पहले, 13 मई को भारत ने एक अन्य पाकिस्तानी अधिकारी, दानिश, को कथित जासूसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर निष्कासित कर दिया था। उस पर पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने का आरोप था। दानिश का संबंध कथित पाकिस्तानी एजेंट ज्योति मल्होत्रा से था, जो पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा आयोजित एक इफ्तार कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी।

जासूसी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई

हालिया निष्कासन का निर्णय उस समय आया है जब भारतीय एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा सहित कई अन्य व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत हुई, जो भारतीय शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान द्वारा रची जा रही साजिशों की पृष्ठभूमि में चलाया गया था।

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