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सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर पर रोक नहीं लगाई, न्यायालय ने दी सलाह: ‘बोलने से पहले सोच-विचार करें’

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मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। हालांकि, कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।


मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह ने हाई कोर्ट के एफआईआर आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अपनी याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

विजय शाह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया है, जबकि उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है। उनके वकील ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश पारित करने से पहले पक्षकारों को सुना नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री होने के नाते संवेदनशील समय में सोच-समझकर ही बोलना चाहिए।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज हुई। इसी मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से त्वरित सुनवाई की गुहार लगाई है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोमवार को इंदौर के एक ग्रामीण इलाके में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, “जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी अपनी बहन को भेजा।”

बयान के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। विवाद बढ़ने पर मंत्री विजय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी।

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