Wednesday, May 21, 2025
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नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है – ईडी का बयान कोर्ट में

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का प्राथमिक रूप से मामला बनता है।


ईडी ने यह बात विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के सामने शुरुआती दलीलों के दौरान कही, जब अदालत इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर विचार कर रही थी।

सुब्रमण्यम स्वामी को चार्जशीट की प्रति देने का निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को चार्जशीट की एक प्रति दे, क्योंकि उन्हीं की निजी शिकायत पर यह मामला शुरू हुआ था। बहस फिलहाल जारी है।

ईडी ने 7 लोगों को बनाया आरोपी

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट में बताया कि सोनिया गांधी को इस मामले में पहला और राहुल गांधी को दूसरा आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है।

इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़ी 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को गलत तरीके से हासिल कर मनी लॉन्ड्रिंग की।

38% हिस्सेदारी सोनिया और राहुल के पास

सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन कंपनी में 38-38% शेयरधारक हैं। इसी कंपनी के ज़रिए AJL की संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया, जो अब जांच के दायरे में है।

पहले भी हो चुकी है नोटिस जारी

इससे पहले अदालत ने 2 मई को सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था, और सुनवाई के लिए 21 और 22 मई की तारीख तय की थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को चार्जशीट पर जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा।

2021 में शुरू हुई थी ईडी की जांच

यह मामला 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच में लिया गया था। इसकी शुरुआत 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज कराई गई निजी शिकायत से हुई थी, जिस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संज्ञान लिया था।

चार्जशीट को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 3 और 4 के तहत दाखिल किया गया है, जो धनशोधन और उससे जुड़ी सजा से संबंधित है।

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